पुणे नगर निगम ने अपने नए नियम बताते हुए कहा की कोविड मरीजों के रिलेटिव को घर पर मरीज की मौत होने पर शव को प्रशासन को सुपरत करने तक पूरी प्रक्रिया खुद पूरी करनी होगी.
पुणे में अब कोरोना संक्रमण से मरने वालो के संबंधियों को उसके शव को खुद संभालना होगा.पुणे नगर निगम ने नया नियम निकाला है घर पर मौत होने पर घरवालों को ही बॉडी को हेंडल करने को कहा है जिनकी घर पर करोरा संक्रमण से मोत होगी उनके परिवालो को वार्ड अधिकारियों की ओर से बॉडी बैग और चार PPE किट दी जाएंगी. परिवार को कोरोना मरीज की बॉडी को बॉडी बैग में डालना होगा और फिर शव ढोने वाली गाड़ी में डालना होगा.
कोरोना संक्रमण से मरने वाले व्यक्ति के लिए वैन को बुलाने के लिए तीन मोबईल नंबर जारी किए गए हैं 9689939628 ,02024503212 ,02024503211, वैन को इन नंबरों पर कॉल करके बुलाई जा सकती है. इसके बाद कुछ कागजी कार्रवाई भी होगी.परिवार को 4A सर्टिफिकेट और Form 2 भरना होगा. इसके साथ ही मरने वाले वेकती का आधार कार्ड के साथ उन्हें अपने आधार कार्ड भी देना होगा.
बता दें कि यह बदलाव तब हुआ है, जब बुधवार को पुणे में कोरोना सबसे अधिक मामले सामने आए हैं.महाराष्ट्र के पुणे ही ऐसा जिला है जहा कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं 21 फीसदी केस यहीं से हैं. गुरुवार को पुणे में 8,553 नए मामले सामने आए जिले में मंगलवार को 6,282 केस सामने आए थे और 45 मरीजों की मौत हुई थी.