वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे- जानते हैं अंगदान के बारे में

  आज यानि 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस मनाया जा रहा है और हर साल 13 अगस्त को…
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आज यानि 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस मनाया जा रहा है और हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है,अंगदान से अंग प्रत्यारोपण की जरूरत वाले लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती है.इस दिन को अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है.प्रत्यारोपण के लिए अंगों की खरीद में विफलता के कारण हर साल कई लोगों की जान चली जाती है. इस दिन का उद्देश्य लोगों को ऐसे अंग दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो जीवन बचाने में मदद कर सकते हैं.

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल अंगों की अनुपलब्धता के कारण लगभग 5,00,000 लोग मर जाते हैं. अंगदान के प्रति जागरूकता का अभाव है. कई लोग कई कारणों से अंगदान नहीं करना चाहते हैं. इसके विपरीत, अंगदान करने के इच्छुक कुछ लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होती है. विश्व अंगदान दिवस नजदीक है, आइए जानते हैं अंगदान की प्रक्रिया के बारे में.

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत अंगदान एक कानूनी प्रक्रिया है. अधिनियम को 2011 में संशोधित किया गया था और 2014 में नियमों के प्रकाशन के जरिये से लागू किया गया था, जिसमें ब्रेन डेथ और अंग पुनर्प्राप्ति की घोषणा की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई बदलाव किए गए थे. केवल सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त अस्पताल ही प्रत्यारोपण सर्जरी कर सकते हैं.

ब्रेन डेथ ब्रेन की मौत स्ट्रोक, हेड इंजरी या ब्रेन ट्यूमर से होती है, ब्रेन मर जाता है लेकिन दिल कुछ घंटों या दिनों तक धड़कता रहता है. महत्वपूर्ण अंगों को बनाए रखा जाता है. यह 4 डॉक्टरों की एक टीम द्वारा घोषित किया जाता है और टेस्ट की एक चेन के बाद किया जाता है जिसे छह घंटे की समय सीमा में दो बार दोहराया जाता है.

एक आम गलत धारणा यह है कि मरने के बाद अंगदान कोई भी कर सकता है, यह सच नहीं है. हृदय के मरने के बाद दान आंखों, त्वचा, हड्डियों, हृदय वाल्व जैसे ऊतकों तक सीमित है. एक बार एक दाता की हृदय की मृत्यु हो जाने पर रक्त की आपूर्ति की कमी से महत्वपूर्ण अंग भी मर जाते हैं.

भारत में कोई भी अंगदान परिवार की सहमति के बिना नहीं किया जाता है. भले ही दाता ने अपने जीवनकाल में दान करना चुना हो, फिर भी परिवार से सहमति मांगी जाती है. जरूर टेस्ट करने के बाद ही प्रत्यारोपण टीम द्वारा उपयुक्तता तय की जाती है.

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो अंग खरीद के लिए कॉर्डिनेशन और नेटवर्क करता है. यह एक पारदर्शी और सुरक्षित दान गतिविधि बनाए रखता है.

अंगदान कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो. जीवित दान में, दान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और ऊपरी सीमा दान किए जाने वाले अंग पर निर्भर करती है. ब्रेन डेथ के बाद अंगदान करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है. अंग दान करने का निर्णय सख्त चिकित्सा मानदंडों पर आधारित होता है, न कि उम्र पर.

दिमाग के मरने के बाद हार्ट, लीवर, किडनी, आंत, फेफड़े और अग्न्याशय जैसे अंगों को दान किया जा सकता है और प्राकृतिक मृत्यु के बाद कॉर्निया, हृदय वाल्व, त्वचा और हड्डी जैसे ऊतकों को दान किया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति कैंसर, एचआईवी, डायबिटीज, किडनी की बीमारी या हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित है तो वह दाता नहीं बन सकता.

अगर ऊतक और अंगों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, तो एक अंग दाता 8 लोगों की जान बचा सकता है और 50 अन्य लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है.

अंग की खरीद एक विशेषज्ञ प्रत्यारोपण टीम द्वारा बहुत सावधानी और सम्मान के साथ की जाती है. यह शरीर को विकृत किए बिना दर्द रहित प्रक्रिया है. व्यय का भुगतान प्राप्तकर्ता के परिवार या अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है.

भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में अंग पुनर्प्राप्ति और दान में बहुत पीछे है. भारत में, ज्यादातर अंग जीवित दाताओं (लीवर और किडनी के लिए) द्वारा दान किए जाते हैं.
अंगदान कई जिंदगियों को बचा सकता है और बदल सकता है. अंगदान दिवस लोगों से आगे आकर अंगदान करने का आग्रह करता है.

अस्वीकरण: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं. सभी जानकारी यथास्थिति के आधार पर प्रदान की जाती है.

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