अगर आपके पास भी 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों को बैंक में जमा करना चाहते हैं तो आप बिना किसी परेशानी के बैंक में आसानी से जमा कर सकते हैं. लेकिन एक बार पुराने सिक्के जमा करने के बाद बैंक उन सिक्कों को वापस नहीं देंगे, उनके बदले आपको नए सिक्के या नोट दिए जाएंगे.
अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कप्रोनिकल (तांबा-निकल) वाले 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के चलन से बाहर हो जाएंगे. उन मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की किसी ब्रांच पर लिखित नोटिस के हवाले से प्रकाशित की गई है. हालांकि खबर लिखे जाने तक इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है.
एक ब्रांच में सिक्के को लेकर नोटिस- नई दिल्ली इलाके में स्थित आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच की ओर से लगाए गए एक नोटिस के अनुसार, कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है. इसका मतलब है कि एक बार बैंक में जमा करने के बाद, उन्हें बैंक की ओर से फिर से जारी नहीं किया जाएगा. ये सिक्के केंद्रीय बैंक द्वारा संबंधित बैंकों से वापस ले लिए जाएंगे.
अवैध नहीं हैं ये सिक्के- हालांकि, इसका अर्थ ये हीं है कि ऐसे सिक्के वैध मुद्रा नहीं होंगे. ये सिक्के वैध मुद्रा (Legal Tender) हैं, लेकिन इन्हें चलन से बाहर किया जा रहा है. दरअसल, ये पुराने सिक्के हैं और 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में आम इस्तेमाल में थे. बैंक की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, आरबीआई के निर्देशों के तहत निम्नलिखित सिक्के दोबारा जारी नहीं किए जाएंगे –
“1. Cupronickel coins of Re 1 (1 रुपये के कप्रोनिकल सिक्के)
2. Cupronickel coins of 50 paise (50 पैसे के कप्रोनिकल सिक्के)
3. Cupronickel coins of 25 paise (25 पैसे के कप्रोनिकल सिक्के)
4. Stainless steel coins of 10 paise (10 पैसे के स्टेनलेस स्टील के सिक्के)
5. Aluminium bronze coins of 10 paise (10 पैसे के एल्युमिनियम कांस्य के सिक्के)
6. Aluminium coins of 20 paise (20 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के)
7. Aluminium coins of 10 paise (10 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के)
8. Aluminium coins of 5 paise (5 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के)”